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16 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को मिली 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना

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नई दिल्ली: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से जुड़े गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) वाले केस में शनिवार को सजा सुना दी गई है।

गाजीपुर (Ghazipur) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने 16 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है।

16 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को मिली 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना-Mukhtar Ansari gets 10 years imprisonment and fine of 5 lakhs in 16 years old case

BJP के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है मामला

गाजीपुर की MP-MLA  कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दस साल की सजा सुनाई और पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला BJP के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है।

इस केस में BSP के वर्तमान सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई पर भी गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) लगा हुआ है। हालांकि खबर लिखे जाने तक कोर्ट ने सांसद पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

16 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को मिली 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना-Mukhtar Ansari gets 10 years imprisonment and fine of 5 lakhs in 16 years old case

 

ये है मामला

मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मामले BJP के दिवंगत विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता की हत्या के मामले (Krishnanand Rai and Nandkishore Gupta murder cases) में दर्ज किया गया था। मुख्तार और अफसाज अंसारी के खिलाफ केस 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज किया गया था।

इस केस की सुनावाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉफ्रेंसिंग (Video Conferencing) की जरिए बांदा जेल से जुड़े थे। 2005 में मुहम्मदाबाद स्थित बसनिया चट्टी के पास कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी।

16 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को मिली 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना-Mukhtar Ansari gets 10 years imprisonment and fine of 5 lakhs in 16 years old case

मऊ विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुका है मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी के साथ ही सात लोगों की हत्या (Murder) की गई थी। अभी मुख्तार अंसारी UP स्थित बांदा जेल में बंद हैं। हालांकि बीते 15 अप्रैल को ही इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

लेकिन शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने से पहले गाजीपुर में आदलत के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोर्ट के बाहर भारी सख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा सीट (Mukhtar Ansari Mau Assembly Seat) से कई बार विधायक रह चुका है।

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