भारत

धन शोधन मामले में कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला सहित कई को किया तलब

श्रीनगर: स्थानीय एक विशेष PMLA Court ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत का संज्ञान लिया है।

कोर्ट ने इन सभी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering cases) में 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को आदेश दिया है।

दरअसल, ED जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ (JKCA) में वर्ष 2001 से 2012 के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले की जांच कर रही है।

27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया

उस समय फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के अध्यक्ष थे। ED ने 4 जून को फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर और अन्य के खिलाफ श्रीनगर में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत एक शिकायत दर्ज की थी।

विशेष PMLA Court ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और आरोपित व्यक्तियों को 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

इस मामले में ED ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 21.55 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर चुकी है।

84 वर्षीय नेशनल कांफ्रेंस के नेता अब्दुल्ला से ED इस मामले में कई बार पूछताछ कर चुकी है।

ED का आरोप है कि अब्दुल्ला ने जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया और खेल निकाय में नियुक्तियां कीं ताकि BCCI के मिले धन की हेराफेरी की जा सके।

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