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स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज कराया बयान

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Swati Maliwal Recorded Her Statement : आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आधिकारिक आवास पर हुए कथित हमले के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी अदालत में अपना बयान दर्ज कराया।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कात्यायनी शर्मा कंडवाल ने अपने कक्ष में मालीवाल का बयान दर्ज किया। CRPC की धारा 164 के तहत, एक न्यायिक Magistrate के पास बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड करने का अधिकार है।

मालीवाल का बयान दर्ज करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात IPC की धारा 323, 354, 506, और 509 के तहत FIR दर्ज की। इसके बाद, AIIMS में उनकी मेडिकल जांच भी हुई।

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वह मुख्यमंत्री आवास के Drawing Room में इंतजार कर रही थीं, तो उनके निजी सचिव विभव कुमार आए और बिना किसी उकसावे के उन्हें थप्पड़ मारा और उसके पेट पर मुक्के भी मारे।

सोमवार को DCP (नॉर्थ) मनोज कुमार मीणा ने बताया कि सुबह 9.34 बजे सिविल लाइंस थाने में एक PCR कॉल आई, जिसमें कॉलर ने दावा किया कि CM केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मुख्यमंत्री के PS Vibhav Kumar ने उनके साथ मारपीट की है।

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