झारखंड

धर्म परिवर्तन मामले में CBI कोर्ट की सजा को रकीबुल ने दी चुनौती, हाई कोर्ट में…

National Shooter Tara Shahdev Case: झारखंड High Court में नेशनल राइफल शूटर (National Rifle Shooter) तारा शाहदेव (Tara Shahdev) के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में सजायाफ्ता रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल एवं उसकी मां कौशल रानी ने CBI कोर्ट द्वारा सुनाए गए सजा को अपील दायर कर चुनौती दी है।

CBI कोर्ट ने रंजीत कोहली (Ranjit Kohli) को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी थी। साथ ही उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई थी। CBI की के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। सजा के खिलाफ अपील में रंजीत कोहली की ओर से कहा गया है कि वह शादीशुदा था। ऐसे में उस पर IPC की धारा 376 (2एन) नहीं लग सकता है।

कोहली की मां कौशल रानी की ओर से अपील में कहा गया है कि उन्हें IPC की धारा 120 B सह पठित धारा 376( 2N) में सजा दी गई है। जब उनपर धारा 376 (2N) का मुख्य मामला ही नहीं बनता है तो 120 बी यानी षड्यंत्र का मामला भी नहीं बन सकता है। इन दोनों ने अपील दायर कर खुद को सजा मुक्त करने का आग्रह हाईकोर्ट से किया है।

धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया गया

इस हाई प्रोफाइल मामले में CBI कोर्ट ने मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी एवं मुश्ताक अहमद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। मामले में CBI की ओर से 26 गवाह प्रस्तुत किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह प्रस्तुत किया गया था।

उल्लेखनीय है कि मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाई कोर्ट का पूर्व रजिस्ट्रार (Vigilance) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रहे हैं। इन तीनों के खिलाफ दो जुलाई, 2018 को आरोप गठित किया गया था। CBI ने वर्ष 2015 में केस को अपने हाथों में लिया था। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई, 2014 को हुई थी लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया गया।

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