हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत नहीं, MP/MLA केस 2/2024 रद्द करने की याचिका खारिज

Archana Ekka
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No Relief for Hemant Soren from High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री Hemant Soren को बड़ा झटका देते हुए MP/MLA केस नंबर 2/2024 को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।

यह मामला जमीन घोटाले (Land Scam) की जांच से जुड़ा हुआ है, जिसमें समन की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया था।

क्या है पूरा मामला?

जमीन घोटाले की जांच के दौरान Enforcement Directorate (ED) ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने जांच एजेंसी के समन को नजरअंदाज किया।

इसके बाद ED ने निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका पर अदालत ने संज्ञान लिया और MP/MLA केस 2/2024 में न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दी गई।

हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निचली अदालत की इस कार्यवाही को Jharkhand High Court में चुनौती दी थी। उन्होंने अदालत से यह मांग की थी कि इस पूरे मामले को निरस्त किया जाए और उनके खिलाफ चल रही प्रक्रिया को रोका जाए।

सुनवाई और अदालत का फैसला

इस मामले में High Court ने पहले मुख्यमंत्री को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी थी। आज इस याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति Anil Kumar Choudhary ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया।

याचिका खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में MP/MLA केस 2/2024 की कार्यवाही जारी रहेगी। इस फैसले को जमीन घोटाले की जांच में एक अहम मोड़ माना जा रहा है।

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