झारखंड

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

पलामू (Palamu) जिला व्यवहार न्यायालय के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व स्पेशल जज POCSO केस के प्रेमनाथ पांडेय की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को 20वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Palamu Rape: पलामू (Palamu) जिला व्यवहार न्यायालय के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व स्पेशल जज POCSO केस के प्रेमनाथ पांडेय की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को 20वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

वही 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

इस मामले में शिव बिगहा निवासी मीणा देवी (बदला हुआ नाम) ने महिला व बाल संरक्षण थाना Hussainabad थाना में अपनी नाबालिक पुत्री के Rape के आरोपी महेंद्र पासवान के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 376 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 व 8 के तहत नामज़द प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी, जिसके तहत महिला बाल संरक्षण थाना कांड संख्या 4/2021 तिथि पांच अप्रैल 2021 को दर्ज किया गया था।

इसमें अभियुक्त पर आरोप था कि पीड़िता की मां सुबह 9 बजे खेत में गेहूं काटने गई थी। तब उसके घर में दो बेटी जो एक सात साल की और एक 5 साल की थी। तभी अचानक उसकी छोटी बेटी खेत पर रोते हुए आई और बताई कि पड़ोस का महेंद्र पासवान दीदी को रूम में बंद कर दिया है।

तब पीड़िता की मां भागते हुए घर लौटी तो देखी की उसकी बड़ी बेटी कमरे में बैठकर रो रही है। पूछने पर बताई की महेंद्र भैया अचानक कमरे में घुस गया था व दरवाजा बंद कर दिए। वह उसे बिस्तर पर लेटाकर उसकी अंगबस्त्र खोल दिए तथा अपना अंगवस्त्र भी खोल दिए और उसके साथ गलत करने लगे। जब वह रोने लगी तो उसका मुंह भी बंद कर दिया। तभी पीड़िता की दादी आ गई और दादी को आता देख महेंद्र वहां से भाग गया।

इसके बाद पीड़िता की मां ने अपनी बेटी को थाना लेकर जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए Hussainabad थाना अंतर्गत शिवा बिगहा निवासी महेंद्र पासवान को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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