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कोलकाता उच्च न्यायालय में धारा 144 लगाने के खिलाफ याचिका दायर की

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कोलकाता: कोलकाता में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अभ्यर्थियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के (Calcutta High Court) समक्ष याचिका दाखिल कर धरना स्थल पर की धारा 144 लागू करने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है।

इन अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार रात पुलिस ने धरना स्थल से हटा दिया था।

West Bengal प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे

Candidates (अभ्यर्थियों) ने शुक्रवार को दाखिल याचिका में कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण विरोध (प्रदर्शन) Protest करने का अधिकार है।

याचिकाकर्ताओं के वकील फिरदौस शमीम ने शनिवार को कहा कि खंडपीठ 28 अक्टूबर को एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगी।

इस सप्ताह की शुरुआत में Hundreds of Candidates (सैकड़ों अभ्यर्थी )साल्ट लेक इलाके में West Bengal प्राथमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए थे।

धारा 144 लागू करके उन्हें धरनास्थल से हटा दिया था

उन्होंने दावा कि 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने के बावजूद उन्हें राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नौकरी नहीं दी गई।

कुछ लोगों ने अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल भी की थी।

पुलिस ने कलकत्ता High Court के आदेश के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लागू करके उन्हें धरनास्थल से हटा दिया था।

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