भारत

राजीव सिन्हा को चुनाव आयुक्त पद से हटाने की याचिका खारिज

लेकिन बाद में उनकी नियुक्ति संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ही नहीं किया था

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त के पद से राजीव सिन्हा (Rajeev Sinha) को हटाने की याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने खारिज कर दी है।

नवेंदु कुमार बनर्जी नाम के व्यक्ति ने राजीव सिन्हा (Rajeev Sinha) की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि गत सात जून को राज्यपाल ने नियुक्त किया था।

लेकिन बाद में उनकी नियुक्ति संबंधी दस्तावेज (Appointment Document) पर हस्ताक्षर ही नहीं किया था। राज्य सरकार ने सटीक प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया।

राजीव सिन्हा को चुनाव आयुक्त पद से हटाने की याचिका खारिज-Petition to remove Rajeev Sinha from the post of Election Commissioner rejected

हेडलाइंस में बने रहने के लिए यह मामला दाखिल किया गया

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के प्रधान न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम (T.S. Shivagananam) ने कहा कि नियुक्ति को लेकर के राज्य का क्या कानून है आपको पता है? ऐसा लगता है जैसे राजनीतिक तौर पर Headlines में बने रहने के लिए यह मामला दाखिल किया गया है।

उसके बाद ही न्यायमूर्ति टी. एस. शिवगणनम और हिरणमय भट्टाचार्य (T.S. Sivagananam and Hiranmoy Bhattacharya) की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया।

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