झारखंड

रांची सिविल कोर्ट ने सिलागाईं हिंसा मामले में 44 को किया बरी

रांची: रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के AJC- 3 के कोर्ट (Court) में सिलागाईं हिंसा मामले (Silagai Violence Case) में बुधवार को फैसला सुनाते हुए 44 आरोपितों को बरी कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2014 में रांची जिला स्थित मांडर इलाके के सिलागाईं गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी।

बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया

इसमें 13 पुलिसकर्मियों (Policemen) समेत 33 लोग घायल हो गए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रीतांशु कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला चान्हो थाना में केस 71/2014, ST 55/18 से जुड़ा हुआ है, जिसमें 44 अभियुक्त थे। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है।

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