Chain Snatching Case : रांची में चेन छिनतई के आरोप में जेल में बंद आरोपी जफर खान (Zafar Khan) उर्फ शाहिद खान उर्फ जाफिरुद्दीन को एक बार फिर अदालत से झटका लगा है।
अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।
7 दिसंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में बंद है आरोपी
आरोपी कोतवाली थाना (Kotwali Police Station) कांड संख्या 258/2024 में 7 दिसंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि आरोपी की जमानत याचिका पहले भी इसी अदालत द्वारा 5 मार्च 2025 को खारिज की जा चुकी है।
इसके बाद आरोपी ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां 13 अगस्त 2025 को उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी।
नया आधार नहीं होने पर कोर्ट का सख्त रुख
अदालत ने कहा कि वर्तमान जमानत याचिका में कोई नया आधार नहीं लिया गया है, जिस पर पुनः विचार किया जा सके। इसी कारण आरोपी को जमानत देने से इनकार किया गया।
न्यायिक हिरासत जारी
कोर्ट के इस आदेश के बाद जफर खान उर्फ शाहिद खान उर्फ जाफिरुद्दीन की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। पुलिस और अभियोजन पक्ष का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती।




