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डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा की नई नियमावली मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पूछा-2018 में जिस परीक्षा का विज्ञापन निकला था उसका रिजल्ट आया कि नहीं

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रांची: डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा की बनी नयी नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस रवि रंजन और एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई।

अदालत ने इस दौरान राज्य सरकार और जेपीएससी से मामले में जानकारी मांगी है।

कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार और जेपीएससी कोर्ट को जानकारी दे कि 2018 में परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसका रिजल्ट निकाला गया या नहीं।

मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। सरकार और जेपीएससी की ओर से मामले में कोर्ट को जानकारी दी जायेगी।

प्रार्थी चंदन कुमार ने मामले में याचिका दायर की थी।

प्रार्थी के अधिवक्ता विकास कुमार ने जानकारी दी कि 2015 में राज्य सरकार ने डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा के लिए नयी नियमावली बनायी।

इसके खंड 17 को कोर्ट में चुनौती दी गयी है। याचिका में कहा गया है कि कंप्सेशनेट अपाइंटमेंट से आये लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

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