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रांची में अगवा कर नाबालिग के साथ किया गैंगरेप, तीनों आरोपी दोषी करार

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रांची: रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) करने के 3 आरोपियों को दोषी करार दिया।

तीनों आरोपियों में 1 नाबालिग और 2 युवक विजय रजवार और प्रेम कुमार (Vijay Rajwar and Prem Kumar) शामिल है। जिनकी सजा बिंदु पर 29 सितंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।

क्या थी पूरी घटना

आरोपियों घटना 11 अगस्त 2020 की है। जब नाबालिग को विजय ने जान पहचान होने के कारण फ़ोन कर धोखे से बिरसा चौक बुलाया।

वहां पहुंचने पर उन्होंने पीडिता को जबरन स्कूटी पर बैठाया और पोखर टोली स्तिथ के एक बाउंड्रीवाल में ले गए। जहां उसे शराब पिलाई गई।

जब पीड़िता नशे में धूत हो गई। तब उसकी हालत का फायदा उठाकर तीनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म के बाद तीनों आरोपियों ने पीड़िता को यह धमकी दी अगर उसने कहीं मुंह खोला तो उसे जान से मार देंगे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को बिरसा चौक पर छोड़ दिया।

थाने में शिकायत दर्ज

पीड़िता ने हिम्मत जुटाते हुए पुरे घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ डोरंडा थाना में कांड संख्या 211/2020 दर्ज कराया।

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