झारखंड

मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दोबारा कोर्ट में प्रस्तुत किये साक्ष्य

मंत्री ने अधिवक्ता के माध्यम से आरटीआई से मिले दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किया

रांची: राज्य के श्रम मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता (Satyanand Bhokta) से जुड़े बीज खरीद घोटाला मामले में ACB के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा (Prakash Jha) की अदालत में मंगलवार को डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों के बचाव में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अदालत में दोबारा साक्ष्य प्रस्तुत किये।

46.10 करोड़ रुपये से अधिक का बीज घोटाला हुआ

मंत्री ने अधिवक्ता के माध्यम से RTI से मिले दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किया।

इसके बाद अदालत ने डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व मामले में एक जुलाई को सुनवाई हुई थी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 से 2007 के बीच 46.10 करोड़ रुपये से अधिक का बीज घोटाला हुआ था।

ACB में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई

इस दौरान कुछ संस्थाओं से गेहूं, चना और दूसरे अनाज के बीज की खरीद के नाम पर कथित तौर पर गबन हुआ था। बीज घोटाला (Seed Scam) में जब आरोप पत्र दायर किया गया था, तब सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे।

मामले में कृषि विभाग (Agriculture Department) के पूर्व निदेशक निस्तार मिंज, पूर्व मंत्री नलीन सोरेन और पूर्व कृषि निदेशक वी जयराम सहित अन्य लोग भी आरोपित बनाये गये हैं। ACB में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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