रांची नगर निगम का सख्त फैसला, 31 मार्च तक बकाया नहीं चुकाया तो दुकानों का लाइसेंस होगा रद्द

रांची नगर निगम ने दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए 31 मार्च तक बकाया जमा करने का निर्देश दिया, अन्यथा लाइसेंस रद्द और दुकान खाली कराने की कार्रवाई तय होगी

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Strict Decision of Ranchi Municipal Corporation : रांची में नगर निगम ने अपनी दुकानों के किराया बकाया को लेकर अब सख्त रुख अपना लिया है। निगम प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि 31 मार्च तक सभी बकायेदार दुकानदार अपना किराया जमा कर दें, वरना उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम ने बड़े बकायेदारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई ऐसे दुकानदार शामिल हैं जिन पर लाखों से लेकर करोड़ों रुपये तक का बकाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद भुगतान नहीं करने वालों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और दुकानों को खाली भी कराया जाएगा। यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत की जाएगी।

जारी आंकड़ों के अनुसार अपर बाजार समेत कई इलाकों में बड़े बकायेदार सामने आए हैं। कई दुकानदारों पर 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपये से ज्यादा तक का बकाया है। मछली पट्टी, लोहा पट्टी और सब्जी पट्टी जैसे क्षेत्रों में भी भारी रकम की देनदारी पाई गई है।

नगर निगम के मुताबिक कुल बकाया राशि 6.51 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। इसकी वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए रविवार को भी जन सुविधा केंद्र खुले रखे गए हैं, जहां टैक्स और किराया जमा किया जा सकता है।

निगम प्रशासन ने दुकानदारों से अपील की है कि वे समय रहते बकाया राशि जमा कर दें, ताकि किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके और शहर के विकास कार्यों में सहयोग मिल सके।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।