रांची पुलिस टीम पर फायरिंग मामला, आरोपी हरिस अंसारी की जमानत याचिका खारिज

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Ranchi Police Firing Case : रांची पुलिस पर फायरिंग के आरोप में जेल में बंद हरिस अंसारी (37) की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी।

इस याचिका पर अदालत ने 25 नवंबर को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था, जिसे अब खारिज (Reject) कर दिया गया।

7 सितंबर 2025 से जेल में है आरोपी

हरिस अंसारी को पुलिस ने 7 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया था। तब से वह लगातार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। इस मामले में विधानसभा थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज है।

जमीन विवाद में हत्या की साजिश, पुलिस पर फायरिंग का आरोप

मामला 1 अगस्त का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुदलौंग गांव के 186 डिसमिल जमीन के मालिक साधो मुंडा की हत्या (Murder) की साजिश रची जा रही है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो साधो मुंडा के घर के पास बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर दो युवक हथियार के साथ मिले। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

पुलिस ने भी आत्मरक्षा में Firing की, लेकिन आरोपी भाग निकले। बाद में छापेमारी कर हरिस को गिरफ्तार कर लिया गया।

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