झारखंड

दुमका में दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

दुमका: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा (Ramesh Chandra) की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल पहले जामा में रामगढ़ की 11 साल की बालिका से दुष्कर्म (Rape) करने वाले सपना कोल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

आरोपित ने खानदान को समाप्त करने की धमकी दी

रामगढ़ (Ramgarh) प्रखंड के एक गांव की रहने वाली बालिका 21 जून, 2020 को जामा में रहने वाले बड़े चाचा के घर आई थी। 26 जून की शाम घर के सदस्य गांव में किसी के घर गए थे। लड़की घर में अकेली थी।

इसी बीच पड़ोस का सपन कोल घर में घुस आया और बालिका से गंदा काम करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपित ने जान मारने के साथ खानदान को समाप्त करने की धमकी (Threat) दी।

बात गांव की पंचायत तक पहुंची

धमकी की वजह से बालिका चाहकर भी विरोध नहीं कर सकी। युवक गंदा काम करने के बाद भाग गया। जाते समय किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। दुष्कर्म (Rape) से सहमी बालिका ने अगले दिन घरवालों को सारी बात बताई।

बात गांव की पंचायत तक पहुंची। पंचायती के बाद भी किसी तरह का फैसला नहीं होने पर प्रधान ने पुलिस के पास जाने की सलाह दी। शाम को बालिका ने स्वजन के साथ जामा थाना जाकर सारी बात बताई। पुलिस ने सपन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की।

अदालत (Court) ने बचाव पक्ष के वकील विवेक नंदन और APP चंपा कुमारी की बहस और 11 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी पाकर सजा सुनाई।

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