SEBI ने भगोड़े मेहुल चोकसी को भेजा 5.35 करोड़ का नोटिस

बकाया का भुगतान नहीं करने की स्थिति में SEBI चोकसी की चल-अचल संपत्ति जब्त कर और उसकी नीलामी कर बकाया की वसूली करेगी

News Desk
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नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (Gitanjali Gems Limited) के शेयरों में धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में नोटिस भेजते हुए उससे 5.35 करोड़ रुपये की मांग की।

SEBI ने 15 दिनों के भीतर इस राशि का भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी (Arrest) और संपत्ति के साथ बैंक अकाउंट्स की कुर्की की चेतावनी भी दी है।

SEBI ने भगोड़े मेहुल चोकसी को भेजा 5.35 करोड़ का नोटिस- SEBI sends 5.35 crore notice to fugitive Mehul Choksi

चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन

SEBI की तरफ से लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर चोकसी को रेगुलेटर ने यह नोटिस भेजा है।

नीरव मोदी (Nirav Modi) का मामा चोकसी गीतांजलि जेम्स का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (Managing Director) होने के साथ प्रमोटर ग्रुप में भी शामिल था।

SEBI ने भगोड़े मेहुल चोकसी को भेजा 5.35 करोड़ का नोटिस- SEBI sends 5.35 crore notice to fugitive Mehul Choksi

चोकसी के बैंक अकाउंट्स को भी कुर्क किया जाएगा

चोकसी और नीरव दोनों पर पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है। दोनों आरोपी वर्ष 2018 की शुरुआत में PNB घोटाले के सामने आने के बाद विदेश भाग गए थे।

जहां चोकसी के एंटीगुआ और बरबूडा में मौजूद होने की बात कही जा रही है वहीं नीरव मोदी ब्रिटेन (Britain) की एक जेल में बंद है।

बकाया का भुगतान नहीं करने की स्थिति में SEBI चोकसी की चल-अचल संपत्ति जब्त कर और उसकी नीलामी कर बकाया की वसूली करेगी। इसके अलावा चोकसी के बैंक अकाउंट्स को भी कुर्क किया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।

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