
रांची : झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी और हजारीबाग के तत्कालीन अंचल अधिकारी (सदर) शैलेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। उनका निलंबन 15 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार, शैलेश कुमार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हजारीबाग के थाना कांड संख्या-11/25 में प्राथमिक अभियुक्त हैं। उन्हें 15 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वे केंद्रीय कारा हजारीबाग में बंद हैं।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में पंचायती राज विभाग में उप निदेशक पद पर पदस्थापित शैलेश कुमार को झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 9(2)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, जिसका भुगतान उसी विभाग से होगा जहां वे गिरफ्तारी के समय पदस्थापित थे।
हिरासत से मुक्त होने के बाद उन्हें कार्मिक विभाग में योगदान देना होगा। विभाग ने इस कार्रवाई की जानकारी संबंधित विभागों, महालेखाकार, उपायुक्त हजारीबाग, पंचायती राज विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेज दी है। साथ ही राज्य सरकार ने जामताड़ा के पूर्व एलआरडीसी प्रभात कुमार पर भी कार्रवाई की है और उन्हें निंदा की सजा सुनाई गई है।
