अब्बास अंसारी पिता के फातिहा में होंगे शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत

News Aroma Desk

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को जेल में बंद अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को उसके मृत पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने के लिए 10 और 12 जून के बीच पुलिस हिरासत में गाजीपुर स्थित उनके पैतृक स्थान पर जाने की अनुमति दे दी।

Justice सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अंसारी के आवास पर पुलिसकर्मी परिवार की महिला सदस्यों के सम्मान और आत्म सम्मान का ख्याल रखें। पीठ में न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने कासगंज (Kasganj) जिला जेल में बंद अब्बास अंसारी को 10 अप्रैल को पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

उसने गाजीपुर जिला प्रशासन को इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा था कि 11 अप्रैल से अन्य रस्में हो रही हैं या नहीं, और आवेदक को पुलिस हिरासत में उनमें शामिल होने की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा था, “यदि कोई रस्म नहीं है तब भी याचिकाकर्ता को 11 और 12 अप्रैल को उसके परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति दी जायेगी।”

Supreme Court ने इस बात को भी ध्यान में रखा था कि न्यायिक हिरासत में रहने के कारण याचिकाकर्ता अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सका था।

अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या (Murder) के आरोपी मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा है कि अंतरिम जमानत पर रहते हुए अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) कोई सार्वजनिक भाषण नहीं देगा, प्रेस से बात नहीं करेगा या किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा।

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