Supreme Court gives relief : पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दे दी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है, वे नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रखे हैं। हालांकि उनका नाम 2016 के घोटाले मामले में नहीं आया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो जाए।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (एसएससी) को 31 मई तक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। और 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बंगाल सरकार और एसएससी को 31 मई तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर उसका पूरा शेड्यूल शीर्ष अदालत को सौंपना होगा। तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर कोर्ट से उचित कार्रवाई और जुर्माना लगाएगा।
हालांकि, ग्रुप सी और ग्रुप डी के नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इसमें से ज्यादातर कर्मचारियों पर आरोप सिद्ध हुए हैं।