Supreme Court strict on delay in NIA cases: देश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जुड़े मामलों के लंबे समय से लंबित रहने पर Supreme Court ने सख्त रुख अपनाया है।
अदालत ने झारखंड सहित 17 राज्यों को Notice जारी करते हुए इन मामलों की स्थिति पर जवाब मांगा है। यह कार्रवाई अदालत द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर की गई है।

जमानत याचिका से जुड़ा मामला बना आधार
यह मामला सबसे पहले हिदायतुल्ला की जमानत याचिका से जुड़ा है, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिका Supreme Court पहुंची, जहां सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि कई राज्यों में NIA के मामलों का निपटारा तय समय में नहीं हो पा रहा है।
दिल्ली में सबसे अधिक लंबित केस
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि दिल्ली में NIA के सबसे ज्यादा, करीब 59 मामले लंबित हैं।
इसके अलावा झारखंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में भी 10 से अधिक मामले लंबित हैं।
राज्यों से रिपोर्ट तलब
Supreme Court ने इन सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने NIA मामलों की वर्तमान स्थिति, देरी के कारण और विशेष अदालतों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।

न्यायिक व्यवस्था पर उठे सवाल
अदालत ने साफ संकेत दिया कि गंभीर मामलों में न्याय में देरी स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई रिपोर्ट आने के बाद तय की जाएगी।




