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PM मोदी को चुनाव लड़ने से रोक की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

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Supreme Court on PM: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। याचिका में धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए PM मोदी को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे शीर्ष अदालत में ऐसी याचिका दायर नहीं की जा सकती। इसके लिए पहले संबंधित अधिकारियों के पास जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि वह याचिका वापस लेने की इजाजत दे सकती है। इस पर, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शिकायत को ECI के पास उठाने की स्वतंत्रता दी जाय।

लेकिन अदालत ने वो छूट भी नहीं दी और इसे खारिज कर दिया।

दिल्ली स्थित याचिकाकर्ता फातिमा ने कहा कि चूंकि ECI प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसलिए वह मजबूरी में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा रही हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया कि PM मोदी ने “न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ मुसलमानों का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां भी कीं।”

इससे पहले अप्रैल में Delhi High Court ने भी कुछ इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी।

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