उच्चतम न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना रोकने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जाति जनगणना रोकने की मांग वाली याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को भाषा पर फटकार लगाई, मुख्य न्यायाधीश ने इसे अनुचित और अस्वीकार्य बताया

Neeral Prakash
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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जाति आधारित जनगणना रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और जनहित याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत व्यक्तिगत रुप से पेश हुए याचिकाकर्ता से नाराज दिखे। याचिका को चिराग हरिवंदन मोदी ने दायर किया था। मुख्य न्यायाधीश ने याचिका में उपयोग में लायी गयी भाषा को बदतमीजी करार दिया।

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नीरल प्रकाश के पास पत्रकारिता में 2 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने एंकरिंग, रिपोर्टिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में काम किया है। पिछले 2 सालों से वे IDTV इंद्रधनुष के साथ काम कर रही हैं, जहां उन्होंने ऑन-एयर प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ बैकएंड कंटेंट क्रिएशन में भी योगदान दिया। समाचार रिपोर्टिंग के अलावा, उन्होंने आकर्षक स्क्रिप्ट तैयार करने और कहानी को पेश करने का अनुभव भी प्राप्त किया है।