
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जाति आधारित जनगणना रोकने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी और जनहित याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत व्यक्तिगत रुप से पेश हुए याचिकाकर्ता से नाराज दिखे। याचिका को चिराग हरिवंदन मोदी ने दायर किया था। मुख्य न्यायाधीश ने याचिका में उपयोग में लायी गयी भाषा को बदतमीजी करार दिया।

