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सुप्रीम कोर्ट से सुरजेवाला को राहत, गैर-जमानती वारंट पर…

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को आदेश दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Surjewala) के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा।

CJI D.Y. चंद्रचूड़ (CJI D.Y. Chandrachur) की अध्यक्षता वाली पीठ ने 2000 में सुरजेवाला के खिलाफ दर्ज एक FIR के संबंध में जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता को चार सप्ताह का समय दिया।

पीठ ने कहा कि अगले पांच सप्ताह तक वारंट पर अमल नहीं किया जायेगा।

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