
Life Imprisonment for the Accused in Tamad Murder case : तमाड़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई महिला हत्या (Murder) के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्यायायुक्त श्याम नंदन तिवारी की अदालत ने आरोपी सत्यनारायण मुंडा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
10 जून 2022 की है घटना
यह मामला 10 जून 2022 का है। राबो गांव की रहने वाली 48 वर्षीय मंगरी देवी उस दिन जंगल से लकड़ी लेकर घर लौट रही थीं। बताया गया कि उन्होंने लकड़ी सामुदायिक भवन (Community Hall) के पास रखी और घर की ओर बढ़ रही थीं।
इसी दौरान गांव के ही सत्यनारायण मुंडा ने अचानक धारदार हथियार से उनके सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से मंगरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी जंगल की ओर फरार हो गया था।
बेटे के बयान पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मृतका के बेटे कंचन प्रकाश टूटी के बयान पर तमाड़ थाना में कांड संख्या 57/2022 दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिन्हा ने अदालत में गवाहों और साक्ष्यों को पेश किया।
अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला
सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने की बात कही, वहीं गांव में भी इस निर्णय को लेकर चर्चा बनी रही।
