रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के बेटे सूर्य सोनल सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह सहित अन्य की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ में शुक्रवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर आदेश आने की उम्मीद थी, लेकिन समय की कमी होने के कारण सुनवाई टल गई।
अगली सुनवाई की तारीख 24 फरवरी तय की गई है। उम्मीद है कि इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। गौरतलब है कि पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के बेटे और दामाद पर आरोप तय करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2017 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनके बेटे और दामाद ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह, उनकी पत्नी मधु सिंह, उनके बेटे सूर्य सोनल सिंह, बेटी अंकिता सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह पर निचली अदालत की पीएमएलए कोर्ट में चार्ज फ्रेम कर आरोप तय किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि कमलेश सिंह के मंत्रित्व काल के दौरान उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और दामाद ने मनी लॉन्ड्रिंग की। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 10 अक्टूबर 2009 को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कमलेश सिंह के बेटे सूर्य सोनल सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वर्ष 2017 में रांची की विशेष ईडी अदालत द्वारा जेल भेजा गया था। दोनों पर 5.83 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। यह मामला कथित आय से अधिक संपत्ति से संबंधित था, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य भी आरोपी थे।




