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ED अफसरों के नाम वसूली मामला, राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

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Land scam case : जमीन घोटाला केस मैनेज करने के लिए ED अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में High Court के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की अपील पर सोमवार को Supreme Court में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद Justice MM Sundresh और Justice Rajesh Bindal की खंडपीठ ने झारखंड सरकार की SLP को खारिज करते हुए High Court के आदेश को बरकरार रखा।

हाईकोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के दिए निर्देश

राज्य सरकार ने चार दिसंबर 2024 के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों को राहत देते हुए पंडरा ओपी सहित कई थानों के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने ED को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपये के लेनदेन मामले में दर्ज प्राथमिकी की पुलिस जांच पर पूर्व की रोक को बरकरार रखा है।

हाईकोर्ट ने पंडरा ओपी और सुखदेव नगर पुलिस थाना सहित अन्य जगहों के CCTV फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।

ED अधिकारियों को फंसाने की साजिश का आरोप

इस संबंध में हाई कोर्ट में ED की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मामले में पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। पुलिस ED अधिकारियों को इस मामले में गलत तरीके से फंसाने की साजिश कर रही है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं।

सबूतों से छेड़छाड़ कर और फर्जी साक्ष्य तैयार कर ED अधिकारियों को फंसाने और धमकाने की साजिश रच रहे हैं। ED ने चार से 17 अक्तूबर की अवधि तक के पंडरा OP, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर, नामकुम, मोरहाबादी TOP, अनगड़ा और Deoghar थाना के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। इस दौरान आरोपी Sujit Kumar और Sanjeev Kumar Pandey को अवैध हिरासत के दौरान अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था।

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