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देश के इन राज्यों को पहाड़ी क्षेत्र में खनन गतिविधियों के लिए नहीं देनी है अंतिम अनुमति…

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Mining in Hilly Areas : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अरावली (Aravalli) की रक्षा के मद्देनजर दिल्ली (Delhi), हरियाणा (Haryana) , राजस्थान (Rajasthan) और गुजरात (Gujrat) को अगले आदेश तक पहाड़ी क्षेत्र (Hilly Area) में खनन (Mining) गतिविधियों के लिए अंतिम अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए हैं।

युगल पीठ ने कहा कि उसके आदेश को किसी भी तरह से वैध खनन (Legal Mining) गतिविधियों पर रोक लगाने के रूप में नहीं माना जाएगा जो पहले से ही वैध परमिट और लाइसेंस के तहत की जा रही है।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.एस. ओका की पीठ ने कहा कि यह आदेश दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, जिनसे होकर पहाड़ी श्रृंखला गुजरती को लेकर यह पारित कर रहे हैं।

पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक वे सभी राज्य जहां अरावली पर्वत श्रृंखला है, खनन पट्टों के अनुदान के लिए आवेदन पर विचार और उनके नवीनीकरण के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन FSI रिपोर्ट में जैसा परिभाषित है, उसके मुताबिक अरावली पहाड़ियों में खनन के लिए कोई अंतिम अनुमति नहीं दी जाएगी।

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