झारखंड

जेल में विचाराधीन कैदी की हो गई थी मौत, परिजनों को मिलेगा 7 लाख का मुआवजा

इस मामले में मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर मृतक की पत्नी लीलावती देवी को आर्थिक मदद के रूप में ₹700000 की राशि दी जाएगी

गुमला : गुमला जिले के चैनपुर के विचाराधीन कैदी बालेश्वर गोप (Baleshwar Gop) की 17 दिसंबर 2019 को गुमला जेल में मौत (Death) हो गई थी। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी।

उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज था। इस मामले में मानवाधिकार आयोग (Human Eights Commission) के निर्देश पर मृतक की पत्नी लीलावती देवी को आर्थिक मदद के रूप में ₹700000 की राशि दी जाएगी।

नाक से ब्लीडिंग होने के कारण सदर अस्पताल में किया गया था भर्ती

बताया जाता है कि विचाराधीन कैदी को मंडल कारा गुमला से 16 दिसंबर 2019 की रात नाक से ब्लीडिंग (Nose Bleeding) होने के कारण सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसका इलाज चल रहा था, मगर अगले ही दिन शाम छह बजे उसकी मौत हो गई।

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