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इमरान खान के खिलाफ वारंट रद्द

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इस्लामाबाद: इस्लामाबाद (Islamabad) के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल (Zafar Iqbal) ने शनिवार को तोशखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून (Express Tribune) की खबर के मुताबिक, यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा इस्लामाबाद न्यायिक परिसर (Islamabad Judicial Complex) के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद लिया गया है, मामले में सुनवाई की जानी थी।

लेकिन परिसर के बाहर पुलिस और PTI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के दौरान हुई अशांति और अराजकता के कारण सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इमरान खान के खिलाफ वारंट रद्द Warrant against Imran Khan canceled

न्यायाधीश जफर इकबाल ने कहा

न्यायाधीश जफर इकबाल ने कहा कि स्थिति सुनवाई और पेशी के लिए अनुकूल नहीं थी, और जो लोग वहां एकत्र हुए, उन्हें शांति से चले जाना चाहिए।

न्यायाधीश ने इससे पहले पुलिस और पार्टी समर्थकों में अशांति के बीच G-11 न्यायिक परिसर (Judicial Complex) के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद इमरान खान को जाने की अनुमति दी।

इमरान खान के खिलाफ वारंट रद्द Warrant against Imran Khan canceled

PTI ने दावा किया

तोशखाना (Gift Depository) मामले में जिला और सत्र अदालत के समक्ष पेशी से पहले इमरान खान का काफिला न्यायिक परिसर में पहुंचा तो दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़पें हुईं।

Express Tribune की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई अध्यक्ष के वाहन को न्यायिक परिसर के गेट से केवल 100 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया, पुलिस ने मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया, PTI ने दावा किया कि कानून लागू करने वाले इमरान खान के आंदोलन को प्रतिबंधित कर रहे थे।

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