झारखंड

दहेज के लिए डेढ़ साल पहले कर दिया था पत्नी का मर्डर, मिली आजीवन कारावास की सजा

गिरीडीह: जिस शख्स ने डेढ़ साल पहले दहेज (Dowry) के लिए अपनी पत्नी को मौत (Death) के घाट उतार दिया था, उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।

गिरिडीह (Giridih) की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा (Veena Mishra) के कोर्ट ने बुधवार को आरोपी पति बबलू पांडेय को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और तीन साल की सजा सुनाने के साथ जुर्माना (Fine) भी लगाया है।

IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के साथ 10 हजार का जुर्माना, तो धारा 201 में तीन साल की सजा सुनाने के साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।

दहेज के लिए डेढ़ साल पहले कर दिया था पत्नी का मर्डर, मिली आजीवन कारावास की सजा- Wife was murdered a year and a half ago for dowry, got life imprisonment

2008 में हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, Koderma के बेकोबाद गांव की संगीता देवी की शादी साल 2008 में गिरिडीह (Giridih) के सरिया के मडरामो गांव निवासी बबलू पांडेय के साथ हुआ था।

शादी के बाद से दहेज की मांग (Dowry Demand) की जा रही थी। कई बार पंचयती में दोनों के विवाद (Dispute) का समाधान का रास्ता भी निकाला गया।

दहेज के लिए डेढ़ साल पहले कर दिया था पत्नी का मर्डर, मिली आजीवन कारावास की सजा- Wife was murdered a year and a half ago for dowry, got life imprisonment

इसके बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ, तो डेढ़ साल पहले साल 2021 में साजिश कर पति बबलू पांडेय ने अपनी पत्नी संगीता देवी की हत्या (Murder) कर दी।

हत्या के बाद मृतका के भाई और कोडरमा के बेकोबाद गांव निवासी जयप्रकाश पांडेय (Jay Prakash Pandey) ने सरिया थाना में केस दर्ज कराया था।

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