Latest Newsझारखंडविधायक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित

विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

रांची: Jharkhand High Court के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी (Anil Kumar Chowdhary) की कोर्ट ने शनिवार को डाल्टेनगंज (Daltonganj) विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका की सुनवाई की।

मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। केएन त्रिपाठी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने इस केस के कानूनी पहलू पर बहस की।

अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता

पिछली सुनवाई में MLA आलोक चौरसिया की ओर से वरीय अधिवक्ता VP सिंह ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) एक्ट की धारा 28 के अनुसार JAC कोई कार्रवाई या आदेश पारित करता है तो उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

आलोक चौरसिया की ओर से यह भी कहा गया कि जब JAC ने उनके जन्मतिथि में संशोधन कर दिया है और वह अब ठीक हो चुका है तो उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो फिर इलेक्शन पिटिशन में कैसे इसे चुनौती दी जा सकती हैं।

जन्मतिथि में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सुधार किया था

बताया गया कि आलोक चौरसिया की ओर से गलती से फॉर्म भरते समय जन्मतिथि वर्ष 1995 का भर दिया गया था। बाद में उन्हें महसूस हुआ कि गलत भरा गया है लेकिन वे उस समय ठीक नहीं करा सके थे।

बाद में उन्होंने वर्ष 2012 में अपने जन्म तिथि में सुधार की कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद वर्ष 2014 में उनकी जन्मतिथि में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सुधार किया था।

आलोक चौरसिया की उम्र 25 वर्ष से कम थी

सुनवाई के दौरान KN त्रिपाठी की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी एवं अभिषेक कुमार दुबे ने पैरवी की।

पूर्व की सुनवाई में KN त्रिपाठी की ओर से बहस में कहा गया था कि वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान आलोक चौरसिया की उम्र 25 वर्ष से कम थी। इसलिए वे चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे।

spot_img

Latest articles

गुमला में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत

Tragic accident in Gumla: घाघरा थाना क्षेत्र के नौवडीहा नया पुल मोड़ के समीप...

डोरंडा सड़क हादसा केस, अधिवक्ता मनोज टंडन को अंतरिम राहत, जांच पर फिलहाल रोक

Doranda Road Accident Case: रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में हुए कार और मोटरसाइकिल...

30 हजार रुपये घूस मामले में पूर्व थाना प्रभारी को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

30,000 Rupees Bribery Case: रांची की एसीबी की विशेष अदालत ने 30 हजार रुपये...

खबरें और भी हैं...

गुमला में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, दो युवकों की मौत

Tragic accident in Gumla: घाघरा थाना क्षेत्र के नौवडीहा नया पुल मोड़ के समीप...

डोरंडा सड़क हादसा केस, अधिवक्ता मनोज टंडन को अंतरिम राहत, जांच पर फिलहाल रोक

Doranda Road Accident Case: रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में हुए कार और मोटरसाइकिल...