250 जिला जज, 80 दिन की सुनवाई: कलकत्ता हाईकोर्ट के पत्र पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Vinita Choubey
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कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के उस पत्र का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि 250 जिला न्यायाधीशों को दावों पर सुनवाई करने में 80 दिन लग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को झारखंड और ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सहायता से वहां से न्यायिक अधिकारियों की व्यवस्था करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 80 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए दीवानी न्यायाधीशों को नियुक्त करने की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में तैनात करने का खर्च वहन करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी और कहा कि सत्यापन प्रक्रिया जारी रहने पर वह पूरक सूचियां जारी कर सकता है।

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