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मोदी सरनेम विवाद मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बोले- ‘सत्य मेरा भगवान है’

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सूरत : ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी (Modi) क्यों होता है?’… कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है।

गुजरात (Gujarat) की सूरत सेशन कोर्ट (Surat Sessions Court) ने 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है। वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया

सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सत्य मेरा भगवान है। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के एक कोट को शेयर किया है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।

सूरत कोर्ट ने उनको आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाते हुए 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ दो साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि उनको कोर्ट से ही जमानत मिल गई, लेकिन उनकी संसद सदस्यता को लेकर खतरा पैदा हो गया है।

2019 में एक रैली में दिया था बयान

राहुल ने 2019 में कर्नाटक (Karnataka) में एक रैली में ये बयान दिया था। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहराया। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे. इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। राहुल आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे।

कोर्ट में क्या बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कोर्ट में जज से कहा, मेरा इरादा गलत नहीं था। राहुल ने कोर्ट में कहा, ”मैंने जो बोला, वो राजनेता के तौर पर बोला। मैं हमेशा देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता रहा हूं।” राहुल गांधी के वकील ने बताया, दो साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 30 दिन की जमानत मिल गई है। वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। सजा सुनाए जाने से पहले राहुल के वकील ने जज से अपील की कि उनके बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में इस मामले में कम से कम सजा सुनाई जाए। जबकि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा और जुर्माना देने की मांग की।

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