Homeविदेशइमरान खान गिरफ्तारी मामला : इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती...

इमरान खान गिरफ्तारी मामला : इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

इस्लामाबाद: Pakistan के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी को ‘कानूनी’ बताने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को खान की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) में इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी को ‘कानूनी’ बताया था।

बाद में हाई कोर्ट ने भी इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए PTI ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई।

इमरान खान गिरफ्तारी मामला : इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज- Imran Khan arrest case: Supreme Court dismisses petition challenging Islamabad High Court's decision

PTI के सबसे वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा की

PTI के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने स्थिति की समीक्षा करने, पार्टी अध्यक्ष की सुरक्षित एवं जल्द रिहाई के लिए सात सदस्यीय समिति की आपात बैठक बुलाई, जिसमें व्यापक रणनीति तैयार की गई।

इसी बैठक में इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का फैसला लिया गया। PTI के सबसे वरिष्ठ नेता ने सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा की थी।

इमरान खान गिरफ्तारी मामला : इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज- Imran Khan arrest case: Supreme Court dismisses petition challenging Islamabad High Court's decision

याचिका सौंपे जाने के कुछ मिनट बाद रजिस्ट्रार कार्यालय ने लौटा दी

पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फवाद चौधरी की अध्यक्षता वाली PTI की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें अनुरोध किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 09 मई को पारित आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जाए।

अरशद अली चौधरी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि, “पक्षकारों को सुनने के बाद NAB अध्यक्ष के 01 मई को जारी वारंट को शून्य घोषित करके आरोपित को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

हालांकि, पार्टी की यह याचिका सौंपे जाने के कुछ ही मिनट बाद रजिस्ट्रार कार्यालय ने लौटा दी।

इमरान खान गिरफ्तारी मामला : इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज- Imran Khan arrest case: Supreme Court dismisses petition challenging Islamabad High Court's decision

याचिका पर PTI प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं

रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि PTI प्रमुख ने संबंधित मंच से संपर्क नहीं किया और कहा कि वह इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं।

इसमें आगे कहा गया है कि याचिका पर PTI प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं हैं।

spot_img

Latest articles

चूटूपालू घाटी में ट्रेलर का कहर, कई गाड़ियां चपेट में, दर्जनभर से ज्यादा घायल

Accident in Chutupalu Valley: जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। चूटूपालू...

रजरप्पा के पास हाथियों की दस्तक, जनियामारा में दहशत का माहौल

Elephants Arrive Near Rajrappa : रामगढ़ जिले के रजरप्पा क्षेत्र में जंगली हाथियों (Wild...

सदर अस्पताल रांची की बड़ी उपलब्धि, तीन क्षेत्रों में मिला सम्मान

Sadar Hospital Ranchi's big Achievement: सदर अस्पताल रांची ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में...

खनिज भूमि पर सेस बढ़ा, विकास और पर्यावरण को मिलेगा सहारा

Cess on Mineral Land Increased: झारखंड सरकार ने खनिज धारित भूमि पर लगने वाले...

खबरें और भी हैं...

चूटूपालू घाटी में ट्रेलर का कहर, कई गाड़ियां चपेट में, दर्जनभर से ज्यादा घायल

Accident in Chutupalu Valley: जिले में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। चूटूपालू...

रजरप्पा के पास हाथियों की दस्तक, जनियामारा में दहशत का माहौल

Elephants Arrive Near Rajrappa : रामगढ़ जिले के रजरप्पा क्षेत्र में जंगली हाथियों (Wild...

सदर अस्पताल रांची की बड़ी उपलब्धि, तीन क्षेत्रों में मिला सम्मान

Sadar Hospital Ranchi's big Achievement: सदर अस्पताल रांची ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में...