रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक (Dr. SN Pathak) की अदालत में बुधवार को स्थानीय विषय ‘हो’ (Local Subject ‘HO’) के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में साक्षात्कार लिए जाने के एक साल बीतने के बाद भी JPSC द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किए जाने को सरस्वती गगराई एवं अन्य की रिट याचिका की सुनवाई हुई।
कोर्ट (Court) ने मामले में JPSC को 31 जुलाई से पहले रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया।
साल 2018 में शुरू हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया
कोर्ट ने मामले को निष्पादित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन (Shubhashish Rasik Soren) ने पैरवी की। दरअसल, हो विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई थी।
कुछ कारणों से वर्ष, 2019 में इस प्रक्रिया में रुकावट आई थी। बाद में वर्ष 2022 में फिर से प्रक्रिया शुरू हुई थी।
इसमें 28 मार्च, 2022 को करीब 20 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार (Interview) लिया गया था लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होने से याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor) में हो विषय के लिए करीब सात पदों के लिए विज्ञापन JPSC ने निकाला था।

                                    
