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साइबर क्राइम रोकने के मामले में RBI को देना होगा शपथ पत्र, हाईकोर्ट ने…

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में गुरुवार को झारखंड के देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज (Sahibganj) में साइबर क्राइम (Cyber Crime) की घटना की रोकथाम को लेकर मनोज कुमार राय की जनहित याचिका की सुनवाई हुई।

अगली सुनवाई 3 अगस्त को

मामले में प्रतिवादी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से अधिवक्ता पांडे नीरज राय उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने RBI से पूछा कि वे बतायें कि झारखंड में साइबर क्राइम कैसे रोका जा सकता है।

कोर्ट ने RBI को मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गयी।

मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को दिया जाता है अंजाम

कोर्ट ने पूर्व में याचिकाकर्ता की हस्तक्षेप याचिका (IA) के आलोक में ED से भी पूछा था वह बताये कि देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटनाओं में कितने साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और कितने साइबर अपराधियों की प्रॉपर्टी सीज की गयी है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट को बताया था कि झारखंड के देवघर, जामताड़ा और साहिबगंज में साइबर अपराधी सक्रिय हैं।

इनके द्वारा बड़े पैमाने पर झारखंड से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दिया जाता है।

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