यौन शोषण मामले में आरोपी तनवीर की जमानत याचिका खारिज

गुरुवार को अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया

News Aroma Media
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रांची: लव जिहाद और यौन शोषण (Love Jihad and Sexual Abuse) के आरोप में जेल में बंद कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर (Tanveer Akhtar) की जमानत याचिका ख़ारिज हो गई है।

गुरुवार को अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

यश मॉडलिंग एजेंसी चलाता था तनवीर

रांची पुलिस ने तनवीर को 14 जून को बिहार के अररिया से गिरफ्तार किया था। इस मामले में रांची पुलिस ने पीड़िता का आठ जून को कोर्ट में 164 का बयान दर्ज और मेडिकल टेस्ट कराया था।

बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली इस युवती ने मॉडलिंग के नाम पर रांची के तनवीर पर यौन शोषण करने और जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। तनवीर रांची में यश मॉडलिंग एजेंसी (Yash Modeling Agency) चलाता था।

पुलिस मुंबई जाकर बयान और वीडियो फुटेज लेकर आई

युवती यहां Modeling सीखने आयी थी। इसके बाद से उसका संपर्क तनवीर से बढ़ा था। युवती ने मुंबई के वर्सोवा में मामला दर्ज कराया था।

बाद में यह मामला रांची के गोंदा थाना को भेज दिया गया था। गोंदा थाना में इस संबंध में कांड संख्या 57/2023 दर्ज किया गया है।

रांची पुलिस मुंबई जाकर मॉडल का बयान और वीडियो फुटेज लेकर आई थी। तनवीर की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय और अरविंद पांडेय ने बहस की।

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