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लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की अदालत में हुई सुनवाई, लालू को पेशी से मिली राहत

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Job in Exchange for Land: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में रेलवे के जमीन के बदले नौकरी (Job In Exchange for Railway Land) देने के कथित घोटाला मामले (Scam Cases) में सोमवार को अहम सुनवाई हुई।

इस मामले में CBI ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, उनकी पत्नी पूर्व CM राबड़ी देवी व लालू यादव के पुत्र बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के खिलाफ चार्जशीट किया है।

लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की अदालत में हुई सुनवाई, लालू को पेशी से मिली राहत-Hearing in Land for Job case held in Delhi court, Lalu got relief from appearance

17 आरोपियों के नाम शामिल

CBI की चार्जशीट में इन तीनों के समेत कुल 17 आरोपियों के नाम हैं। पिछली सुनवाई में सभी को जमानत दे दिया गया था। 16 अक्टूबर को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए लालू परिवार को बड़ी राहत दी है।

तीनों को अब पेश नहीं होना होगा। अदालत ने Pen drive में चार्जशीट की कॉपी मांगी है। अब 2 नवंबर को इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं तेजस्वी यादव ने विदेश जाने की अनुमति अदालत से मांगी है जिसपर अदालत सुनवाई करेगी।

लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की अदालत में हुई सुनवाई, लालू को पेशी से मिली राहत-Hearing in Land for Job case held in Delhi court, Lalu got relief from appearance

तेजस्वी यादव ने मांगी विदेश जाने की अनुमति

जमीन के बदले नौकरी मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। सोमवार को सुनवाई में लालू परिवार की ओर से वकील ने मांग लालू यादव, तेजस्वी यादव व राबड़ी देवी को पेशी से राहत देने की मांग की। जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। वहीं कोर्ट अब अगले महीने 2 नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी।

वहीं चार्जशीट की कॉपी पेनड्राइव (Copy Pendrive) में अदालत ने मांगा है। उधर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अदालत में एक अर्जी दी है और विदेश यात्रा की अनुमति मांगी है।

तेजस्वी यादव ने सरकारी दौरे पर विदेश जाने की अनुमति न्यायालय से मांगी है। 20 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए तेजस्वी ने इसकी अनुमति की मांग की है। जानकारी के अनुसार, जापान जाने के लिए यह अर्जी लगायी गयी है।

लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की अदालत में हुई सुनवाई, लालू को पेशी से मिली राहत-Hearing in Land for Job case held in Delhi court, Lalu got relief from appearance

ED और CBI की जांच जारी

सूत्रों के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआइ और इडी की जांच जारी है। 22 सितंबर को दिल्ली की राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा 14 आरोपियों को समन जारी किया था। उधर, पिछली सुनवाई से पहले लालू प्रसाद ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं है।

वहीं तेजस्वी यादव ने कोर्ट से जमानत मिलने पर कहा था कि हम न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हमने अपनी बात कोर्ट में रखी हमें न्याय मिला है।

इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष किया कि जो भाजपा के साथ रहता है तो उसके सभी दाग धुल जाते हैं, जो नहीं रहता है तो आप चाहे कोई हों, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इस समय यह देखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि आज देश के हालात में देखा जा रहा है कि जो जनता की आवाज उठाते हैं। सच बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

CBI ने की चार्जशीट दाखिल

CBI ने हाल ही में इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को भी आरोपी बनाया गया है।

इसके अलावा तीन रेलवे के अधिकारियों के अलावा कई और लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेलमंत्री रहते हुए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी (Group D Job) के लिए लोगों से रिश्वत के तौर पर अपने परिवार के नाम जमीन के प्लॉटों की रजिस्ट्री कराने का CBI ने आरोप लगाया है। इसी मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया है।

लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव को मिल चुकी है जमानत

बता दें कि जमीन के बदले में नौकरी मामले (Job In Exchange for Land Case) में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व CM राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बीते 4 अक्टूबर, बुधवार को हुई सुनवाई में जमानत मिल गयी थी। नयी दिल्ली के राउज ऐवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश हुए थे।

इसके बाद तीनों को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी गयी थी। CBI ने जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ नया आरोप पत्र दायर किया था। साथ ही गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने तीनों को पेश होने को कहा था।

इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 नवंबर सोमवार को हुई। अब 2 नवंबर को केस की सुनवाई होगी। इससे पहले सीबीआइ ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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