मंदिर परिसर से अवैध अतिक्रमण हटाने पर जवाब दें जमशेदपुर DC, हाई कोर्ट ने…

न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की बेंच ने जमशेदपुर डीसी को चार सप्ताह में रिपोर्ट जमा करने को कहा

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सोमवार को जमशेदपुर स्थित साकची ठाकुर बाड़ी के आस-पास और मंदिर परिसर में अवैध अतिक्रमण को हटाने को मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की बेंच ने जमशेदपुर DC को चार सप्ताह में रिपोर्ट जमा करने को कहा है। याचिकाकता वीजेंद्र शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि मंदिर कमेटी मंदिर परिसर में अतिक्रमण करवा रही है, जो अनुचित है। उनकी ओर से कोलकाता हाई कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव और विकास कुमार ने बहस की।

Share This Article