1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में हुई सुनवाई, झारखंड हाई कोर्ट ने…

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Ranchi Jharkhand High Court: मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने एवं इससे संबंधित क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

अदालत ने जमशेदपुर SSP को प्रार्थी सतनाम सिंह (Satnam Singh) गंभीर की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया।

DGP और गृह सचिव हुए उपस्थित

कोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुसार, गृह सचिव और DGP भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। दोनों अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जारी है।

क्रिमिनल मामलों में चार्जशीट एवं फाइनल फॉर्म ट्रायल कोर्ट (Chargesheet and Final Form Trial Court) में जमा कर दिया गया है। सरकार इस पूरे मामले में संजीदा है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को यह बातें शपथ पत्र के माध्यम से बताने का निर्देश दिया। अगली सनी जनवरी में होगी।

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