धान को मिल में नहीं भेजने के मामले में पैक्स मैनेजर को मिली जमानत, हाई कोर्ट ने…

Jharkhand High Court: शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने गिरिडीह जिले के पचंबा पैक्स (Pachamba Pax) के मैनेजर संतोष यादव को अग्रिम जमानत दे दी।

News Aroma Media
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Jharkhand High Court: शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने गिरिडीह जिले के पचंबा पैक्स (Pachamba Pax) के मैनेजर संतोष यादव को अग्रिम जमानत दे दी। वर्ष 2022 में गिरिडीह के Pachamba Pax द्वारा खरीदे गए 800 क्विंटल धान को मिल में नहीं भेजा गया था।

गिरिडीह DC ने इसे धान का गबन मानते हुए पचंबा Pax के मैनेजर संतोष यादव और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के DGP अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने उन्हें अनुसंधान सही दिशा में ले जाने के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया।

इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता भी कोर्ट में मौजूद रहे। गौरतलब है कि गुरुवार को संतोष कुमार की अग्रिम जमानत पर केस के अनुसंधानकर्ता (IO) के जवाब को देखते हुए अदालत ने DGP को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

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