साली का रेप करने के मामले में दोषी जीजा को 12 साल सश्रम कारावास की सजा

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Brother-in-law convicted of raping: जैसी करनी, वैसी भरनी। अपराध की सजा तो मिलेगी ही। सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संगम सिंह की अदालत ने साली के साथ बलात्कार करने के जुर्म में उसके जीजा को 12 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 30 हजार का जुर्माना भी किया।

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद गया जिले के बुनियादगंज मुफस्सिल थाना क्षेत्र निवासी मुन्ना मालाकार को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 328 और 506 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई।

पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार पीड़िता को मुआवजा का निर्देश

जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतानी होगी। साथ ही अदालत ने पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।

अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह और सरोज कुमारी ने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है। पीड़िता के बयान पर पटना के जक्कनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप के अनुसार पीड़िता अपनी बहन के साथ पटना में रहती थी। उसके जीजा ने गोली खिलाकर उसके साथ नशे में रेप किया था।

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