POCSO मामले में दोषी को तीन साल की सजा

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Convict Sentenced to three years in POCSO Case: नाबालिग से यौन उत्पीड़न के एक मामले (Sexual Harassment) में विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को POCSO Act के तहत Vinod Lohra को दोषी माना और उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि न देने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पीड़िता के परिजन ने मांडर थाना में अप्रैल 2021 में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में गवाही के दौरान अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी।

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