सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज में रूबिका पहाड़िन की हत्या के आरोपी मुस्तकिम को नहीं दी जमानत

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Murder of Rubika Pahadin: सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज में रूबिका पहाड़िन की हत्या (Rubika Pahadin Murder) के आरोपी मुस्तकिम अंसारी को जमानत देने से इंकार कर दिया है।

गुरुवार को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र की अदालत ने जमानत देने से इन्कार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

रूबिका का शव 50 टुकड़ों में बरामद किया गया

मुस्तकिम किम के पुत्र दिलदार के साथ रूबिका पहाड़िन ने शादी की थी। दिलदार पूर्व से ही शादीशुदा था। इसके पूर्व आरोपित की जमानत याचिका निचली अदालत और हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी। इस मामले के तीन आरोपितों को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई थी।

बता दें कि दिसंबर 2022 में रूबिका का शव 50 टुकड़ों में बरामद किया गया था। उसकी हत्या का आरोप उसके पति दिलदार पर लगा है।

पुलिस के अनुसार दिलदार अंसारी और रूबिका (Dildar Ansari and Rubika) के बीच विवाद हुआ था। गुस्से में आकर आरोपित पति और उसके परिजनों ने रूबिका की हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े कर दिए थे।

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