ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो सरकार देगी 25 रुपये प्रतिदिन मुआवजा, जल्द बनेगा नया सिस्टम

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Bad Transformer: झारखंड में अब ट्रांसफार्मर (Transformer) खराब होने पर समय से मरम्मत नहीं हुई तो उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर ठीक करने का मानक तय किया गया है।

ऊर्जा मंत्री योगेंद्र प्रसाद (Energy Minister Yogendra Prasad) ने विधानसभा में जानकारी दी कि 2025-26 में एक नया मैकेनिज्म और सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिससे लोग हर्जाने के लिए ऑनलाइन अपील कर सकेंगे।

ट्रांसफार्मर देरी से ठीक हुआ तो मिलेगा 25 रुपये प्रतिदिन मुआवजा

मंत्री ने बताया कि अगर तय समय में ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं हुई तो उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 25 रुपये मुआवजा दिया जाएगा।

गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी (Satyendranath Tiwari) ने सदन में सवाल उठाया कि अब तक कितने उपभोक्ताओं को हर्जाना मिला है? इस पर मंत्री ने कहा कि अब तक विभाग को कोई दावा या आपत्ति नहीं मिली, इसलिए मुआवजा किसी को नहीं दिया गया।

शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर जारी, जल्द बनेगा नया सिस्टम

मंत्री ने बताया कि ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर जारी किया गया है, ताकि लोग आसानी से समस्या की जानकारी दे सकें। नया सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिससे लोग ऑनलाइन हर्जाने की शिकायत कर सकेंगे।

“ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे”-विधायकों ने उठाया मुद्दा

भाजपा विधायक Amit Yadav ने कहा कि राज्य में सरप्लस (अतिरिक्त) ट्रांसफार्मर नहीं हैं, जिससे खराब होने पर उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही है। इस पर मंत्री ने कहा कि अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर की जरूरत है तो विधायक इसकी जानकारी दें, तत्काल बदलवा दिया जाएगा।

सरकार का दावा-शिकायत मिलने पर तुरंत होगी कार्रवाई

मंत्री ने दोहराया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी मिलते ही तत्काल नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। विधायकों को कहा गया है कि अगर उनके क्षेत्र में ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं, तो वे सीधे सरकार को सूचित करें।

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