नगर निगम चुनाव की राह हुई साफ!, झारखंड हाईकोर्ट ने दिए सख्त संकेत

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Jharkhand High Court: झारखंड में लंबे इंतजार के बाद नगर निगम और नगर निकाय चुनाव की दिशा में बड़ा कदम उठा है।

उच्च न्यायालय में सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपने की जानकारी दी, जिससे चुनाव जल्द कराने के संकेत मिले हैं। अदालत ने आयोग से संभावित चुनाव तिथि बताने को कहा है।

चुनाव अधिसूचना जल्द, आयोग को चाहिए आरक्षण और जनसंख्या की डिटेल

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। सीटों के आरक्षण और जनसंख्या सूची जैसी शेष जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके बाद चुनाव अधिसूचना जारी हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि पूरी सिफारिश मिलने पर चुनाव तैयारी में 3 महीने लगेंगे। न्यायमूर्ति आनंद सेन की बेंच ने अगली सुनवाई 24 नवंबर तय की। प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह और आयोग से सुमित गाड़ोदिया ने बहस की।

2020 से रुके चुनाव, अदालत का पुराना आदेश अब लागू होगा?

पिछली सुनवाई में सरकार को 3 सप्ताह में अनुशंसा भेजने का समय दिया गया था। प्रार्थी रोशनी खलखो और रीना कुमारी की अवमानना याचिका (1923/2023 व 2290/2023) में 4 जनवरी 2024 को अदालत ने तीन सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

राज्य में जून 2020 से 12 शहरी निकायों में चुनाव नहीं हुए, जबकि 27 अप्रैल 2023 के बाद कोई चुनाव नहीं कराया गया। कई नगर निगम बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के चल रहे हैं। अब हाईकोर्ट के दबाव से चुनावी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

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