रिम्स कैंपस से 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट का सख्त आदेश…

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High Court issues strict order to remove encroachment from RIMS : झारखंड HC ने रिम्स कैंपस की अव्यवस्थाओं को गंभीरता से लेते हुए पूरे परिसर से 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का कड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं की गई, तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।

कैंपस की स्थिति पर कोर्ट की नाराज़गी

मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स प्रशासन पर नाराज़गी जताई। कोर्ट ने कहा कि कैंपस में फैला अतिक्रमण मरीजों, छात्रों और अस्पताल के सुचारू संचालन पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की देरी या बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

72 घंटे बाद रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक रिम्स परिसर की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही 72 घंटे बाद की स्थिति की रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश करनी होगी।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित है। रिम्स की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने अदालत में पक्ष रखा।

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