मदरसा शिक्षकों की पेंशन पर हाईकोर्ट सख्त, अफसरों को अगली सुनवाई में हाजिर होने का आदेश

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Jharkhand High Court Strict on Madrasa teachers’ Pension: राज्य के मदरसा शिक्षकों को पेंशन और दूसरे लाभ देने के मामले में हाईकोर्ट (High Court) ने कड़ा रुख अपनाया है।

इस मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एकल पीठ के आदेश के बावजूद सरकार ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने नाराजगी जताई और पूछा कि जब आदेश दे दिया गया था, तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग के सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।

यह मामला मदरसा शिक्षक मोहम्मद एजाबुल हक और अन्य की ओर से दर्ज कराया गया है। उनका कहना है कि लंबे समय से पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर वह परेशान हैं और सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अब हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है।

High Court के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद तय की है। तब तक सरकार को बताना होगा कि आखिर आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ और आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

यह मामला उन शिक्षकों की उम्मीदों से जुड़ा है जो सालों से सेवा देने के बाद भी अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगली सुनवाई तक सरकार क्या जवाब देती है और क्या मदरसा शिक्षकों को राहत मिलेगी।

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