TGT भर्ती विवाद पर हाईकोर्ट सख्त: नई जांच कमेटी का गठन, 3 महीने में रिपोर्ट का आदेश

टीजीटी नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को नया चेयरमैन मिला, तीन महीने में रिपोर्ट का निर्देश, नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बढ़ी उम्मीदें

Razi Ahmad
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Jharkhand High Court : रांची से TGT यानी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। झारखण्ड उच्च न्यायालय ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कई अहम निर्देश जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। यह कमेटी TGT नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर कमेटी के चेयरमैन को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि जांच कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।

साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कमेटी को तीन महीने के अंदर अपनी पूरी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा, 1 सितंबर 2025 के पूर्व आदेश को भी यथावत बनाए रखा गया है।

हाईकोर्ट की इस सख्ती के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच को लेकर उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।